सिटी बिग न्यूज | हिसार
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांशी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
एसई ओमबीर सिंह, अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल हिसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार फोरम के तहत आने वाले जिला हिसार के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई 01 मई को दोपहर 03.00 से 05.00 बजे तक उनके कार्यालय में की जाएगी।
एसई ओमबीर सिंह ने बताया कि अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। 50000/- रुपये से 100000/- रुपये तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार फोरम पर क्षेत्रीय उपभोक्ताओं शिकायत निवारण फोरम/बिजली अदालत में बिजली मंत्री के आदेशानुसार अध्यक्ष के रूप में अधीक्षण अभियंता करेंगे जिसमें गलत बिलिंग (50000/- रुपये से 100000/- रुपये), वोल्टेज संबंधित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126, 127 तथा धारा 135 से 140, 142, 143, 146, 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जाँच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उपभोक्ता डीएचबीवीएन की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।







































