सिटी बिग न्यूज | हिसार
हरियाणा में एक सरपंच को पत्नी से झगड़े और गंभीर आरोपों के चलते अपना पद गंवाना पड़ा। सरपंच सुनील कुमार की पत्नी सुमन रानी ने उसके खिलाफ उत्पीड़न, दहेज मांग, किडनैपिंग और गर्भपात जैसे आरोपों में केस दर्ज कराया था। मामले की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिसार के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 के तहत सुनील को सरपंच पद से हटा दिया।
पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
सुमन रानी ने बताया कि उनकी और सुनील की मुलाकात 2018 में हुई थी। सुनील ने खुद को वकील बताया, लेकिन उस समय वह LLB की पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने 2021 में लव मैरिज की और सुनील रायपुर गांव का सरपंच बन गया। शादी के बाद सुनील ने सुमन को परिवार से अलग रखा और धीरे-धीरे मारपीट शुरू कर दी। सुमन के अनुसार, सुनील ने 15 तोले सोना और कार की मांग करते हुए दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया।
गर्भपात और केस दर्ज
सुमन ने बताया कि सुनील ने जबरन उसका दो बार गर्भपात कराया। इसके बाद सुमन ने 2022 में सुनील के खिलाफ हिसार के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। 17 नवंबर 2022 को IPC की धारा 498ए, 313, 323, 506, और 34 के तहत केस दर्ज किया गया।
प्रशासन की कार्रवाई
पत्नी की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरपंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपों को खारिज करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे पद से न हटाने का कोई आदेश नहीं दिया। 22 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान पत्नी ने गर्भपात और उत्पीड़न के सबूत पेश किए।
डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव ने बताया कि सरपंच पर लगे आरोप गंभीर हैं और हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत उसे पद से हटाने का फैसला लिया गया।
पत्नी का संघर्ष
सुमन ने बताया कि उसने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर न्याय पाया। उसके वकील ने कहा कि सुनील ने जबरन गर्भपात कराया और गर्भवती होने पर मारपीट की। आखिरकार, प्रशासन ने सुमन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरपंच को बर्खास्त कर दिया।







































