सिटी बिग न्यूज | हिसार-चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया को बड़ा झटका दिया है। रेप व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में बुड़िया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “केस की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।”
पीड़िता के वकील ने कोर्ट में कहा:
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देवेंद्र बुड़िया जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
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अब तक उसका मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है, जिसमें अश्लील वीडियो रिकॉर्ड था।
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पीड़िता और उसके परिवार को लगातार जान का खतरा है।
क्या है पूरा मामला:
हरियाणा के आदमपुर थाने में 24 जनवरी 2025 को देवेंद्र बुड़िया पर बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाने, धमकाने और जान से मारने के आरोपों में केस दर्ज किया गया था।
58 वर्षीय बुड़िया पर 20 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि वह उसे विदेश भेजने का झांसा देकर चंडीगढ़ व जयपुर के होटलों में ले गया, जहां उसके साथ कई बार रेप किया गया।
चौंकाने वाले खुलासे:
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पीड़िता को ऑस्ट्रेलिया भेजने का लालच दिया गया।
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चंडीगढ़ के होटल हयात व जयपुर फ्लैट में रेप किया गया।
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सलमान खान से जान-पहचान और दुबई भेजने का झांसा देकर किया शोषण।
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वीडियो वायरल करने और वेश्यावृत्ति के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
बुड़िया पर कार्रवाई की स्थिति:
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सेशन कोर्ट ने भी 5 फरवरी को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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पुलिस की कई दबिशों के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
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बुड़िया का पीए गिरफ्तार होकर पूछताछ में जुटा है।
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अब पुलिस भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।




































