सिटी बिग न्यूज | हिसार
हरियाणा के चर्चित बौना कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में सजा सुनाने की सुनवाई आज (गुरुवार) टल गई। हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने फैसले की तारीख 17 मार्च तक बढ़ा दी है। दर्शन को 11 मार्च को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था, जहां से आज उसे कोर्ट में पेश किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि:
सितंबर 2020 में अग्रोहा थाने में नाबालिग के साथ बलात्कार का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि दर्शन ने यूट्यूब पर एक्टिंग का झांसा देकर उनकी बेटी को चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार किया। जांच में पता चला कि दर्शन ने लड़की के दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसे बालिग बताया और एक संस्था की मदद से उससे शादी तक कर ली। पीड़िता ने बाद में घर वापस आकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद:
11 मार्च को दोषी करार दिए जाने के बाद दर्शन कोर्ट में ही रो पड़ा था। उसके चेहरे को छिपाते हुए न्यायालय से बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आईं। पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। इससे पहले वह जमानत पर बाहर था।
पीड़िता की वकील ने बताई पूरी कहानी:
पीड़िता की अधिवक्ता रेखा मित्तल के अनुसार, दर्शन ने लड़की को बार-बार एक्ट्रेस बनने का लालच दिया। 21 सितंबर 2020 को उसने नाबालिग को फोन कर चंडीगढ़ में वीडियो शूट का बहाना बनाया। वहां ले जाकर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की के मना करने पर दर्शन ने धमकी दी और दस्तावेज गलत तरीके से बनवाकर शादी का नाटक किया। बाद में पीड़िता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन अंततः घर लौटकर सच बताया।
आगे की कार्रवाई:
17 मार्च को सजा सुनाए जाने के साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) और बाल यौन अपराध अधिनियम (POCSO) के तहत दर्शन को कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस उस संस्था की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसने नकली शादी में मदद की। पीड़िता के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा, “बेटी को गहरा सदमा पहुंचा है। हम चाहते हैं कि आरोपी को अधिकतम सजा मिले।”
यह मामला मनोरंजन उद्योग में नाबालिगों के शोषण की गंभीर समस्या को एक बार फिर उजागर करता है।
अगली सुनवाई: 17 मार्च 2023







































