हरियाणा राज्य ओलंपिक खेलों में नया विवाद: 12 खेलों को जोड़ने की मांग पर हाईकोर्ट में दो सघों की याचिका, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई
हरियाणा राज्य ओलंपिक खेल एक बार फिर विवादित हुए हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ (HOA) पर पहले ही तब सवाल उठे थे, जब इसके अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि खेल विभाग राज्य ओलंपिक खेलों में प्रतिभागियों को उनके प्रमाणपत्रों के आधार पर ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी करेगा। अब विवाद और गहरा गया है—दो खेल संघों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 12 खेल विधाओं को प्रतियोगिता में शामिल करने की मांग रखी है।
हरियाणा ताइक्वांडो एसोसिएशन ने अदालत में दायर याचिका में आग्रह किया है कि 2 से 8 नवंबर तक होने वाले 27वें हरियाणा राज्य ओलंपिक खेलों के अस्थायी कार्यक्रम में ताइक्वांडो, ड्रैगन बोट, खो-खो, शतरंज, जिम्नास्टिक, आधुनिक पेंटाथलॉन, आइस स्केटिंग समेत 10 अन्य खेलों को भी शामिल किया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर सिविल विविध आवेदन में यह भी अनुरोध किया है कि संबद्ध संघों को अपने खिलाड़ियों और टीमों को राज्य खेलों में भेजने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि ये संघ हरियाणा ओलंपिक संघ के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का पूरा अधिकार है।
केवल 27 खेलों तक सीमित आयोजन पर आपत्ति
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, HOA फिलहाल 27 खेलों के लिए राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है, जबकि कुल 38 खेल इकाइयाँ इससे संबद्ध हैं। उनका तर्क है कि बाकी खेलों को शामिल न करना और खिलाड़ियों और दोनों के साथ अन्याय है।
हरियाणा ड्रैगन बोट फेडरेशन के महासचिव महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले पर सुनवाई पहले 28 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब यह 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी।
संविधान में खेलों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान
याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क में कहा है कि HOA के संविधान के अनुसार संघ की जिम्मेदारी है कि वह हर संबद्ध खेल इकाई को प्रोत्साहित करे और हर खेल अनुशासन के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करे। उनके मुताबिक, अस्थायी कार्यक्रम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परिस्थितियों के अनुसार एथलीटों, अधिकारियों, खेलों और आयोजन स्थलों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। 
HOA ने यह भी कहा कि ताइक्वांडो और ड्रैगन बोट के अलावा जिन 10 अन्य खेलों को छोड़ा गया है, उन्हें भी सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
HOA की चुनाव प्रक्रिया पर भी कोर्ट में मामला लंबित
यह पहला मौका नहीं है जब हरियाणा ओलंपिक संघ अदालत की चौखट पर पहुंचा हो। इससे पहले भी याचिकाकर्तां ने HOA की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी थी । उनका कहना यह कि उन्हें मतदाता सूचि से बाहर रखा गया, जबकि वे एसोसिएशन के वैध सदस्य हैं। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है।
याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि HOA की अस्थायी मतदाता सूची में कुल 38 खेल संघों का नाम शामिल है, जिनमें प्रत्येक किसी न किसी खेल विधा का प्रतिनिधित्व करता है।




































