सिटी बिग न्यूज | हिसार
पत्नी की हत्या के मामले में हिसार कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए पति देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने दोषी पति पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, तीन अन्य दोषियों कृष्ण, बाला देवी और विक्रम को 3-3 साल की सजा दी गई है।
7 साल पुराना मामला
यह मामला 2017 का है, जब श्रीनगर कॉलोनी निवासी ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के चचेरे भाई संदीप ने एचटीएम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ज्योति को उसके ससुराल वाले लंबे समय से परेशान कर रहे थे। 29 जून 2017 को ज्योति ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अगले ही दिन 30 जून को उसकी मौत हो गई।
शव के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ विवाद
ज्योति के परिवार को उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार में देरी करने का अनुरोध किया। हालांकि, आरोपियों ने परिवार के पहुंचने से पहले ही शव को श्मशान घाट ले जाने की कोशिश की। समय पर सूचना मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शव को श्मशान से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ज्योति की हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया चली और करीब 7 साल बाद 7 फरवरी 2025 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
आज सुनाया गया फैसला
कोर्ट ने देवेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य तीन आरोपियों को 3-3 साल की सजा दी गई। इस फैसले को न्याय की जीत बताया जा रहा है। ज्योति के परिवार ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया और इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया।







































