सिटी बिग न्यूज
फतेहाबाद जिले के टोहाना की बूटा बस्ती के निवासी दो सगे भाई कुलदीप उर्फ खंडू और विनोद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने ड्रग तस्करी के आरोप में दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में, टोहाना शहर पुलिस ने 5 जून 2020 को दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, 5 जून 2020 को पुलिस रतिया रोड पर स्थित अनाज मंडी टोहाना के पास तैनात थी। इस दौरान टीम ने देखा कि टोहाना शहर की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आ रहा था और उसके पीछे एक और व्यक्ति बैठा था। पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में हरे रंग का पॉलिथीन था। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए और मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने लगे।
इस मौके पर पुलिस ने शक के आधार पर मोटरसाइकिल चालक का नाम पूछा, तो उसने अपना नाम विनोद बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप उर्फ खंडू निवासी बूटा बस्ती टोहाना बताया। पुलिस ने जब पॉलिथीन को खोला, तो उसमें से 240 पत्ते ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड गोलियों के बरामद हुए, जिनकी कुल संख्या 2400 थी।
पुलिस पूछताछ में विनोद ने बताया कि उसका भाई कुलदीप उर्फ खंडू नशे की गोलियां सस्ते दामों पर खरीदकर लाता था और वे उन्हें महंगे रेट पर बेचते थे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई 10-10 साल की सजा सुनाई है।







































